अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है और सेक्शन 89 के तहत मिलने वाली टैक्स राहत भी नहीं मिलेगी।
;https://पानी- पानी हुआ पाकिस्तान, बाढ़ में डूबा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, 100 से ज्यादा लोग फंसे Video Viral
क्या है Form 10E और क्यों है ये जरूरी?
जब किसी कर्मचारी को सैलरी, फैमिली पेंशन या कोई अन्य आय एरियर के रूप में मिलती है, तो उस साल उसकी कुल आय बढ़ जाती है। इस कारण कर्मचारी ऊंचे टैक्स स्लैब में चला जाता है और उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आयकर कानून की धारा 89 इस तरह की स्थिति में राहत देती है, जिससे अतिरिक्त टैक्स का बोझ कम हो जाता है।

Form 10E इसी राहत का लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य फॉर्म है। इसे भरकर कर्मचारी अपने एरियर को उन सालों में बांटकर दिखा सकता है, जिनसे वह आय जुड़ी है। इससे टैक्स की गणना सामान्य तरीके से होती है और कर्मचारी को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता।
ITR फाइल करने की डेडलाइन
वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। अगर कोई कर्मचारी बिना Form 10E भरे ही ITR में राहत का दावा करता है, तो आयकर विभाग उस दावे को खारिज कर देगा। इससे या तो आपका अतिरिक्त टैक्स कट जाएगा या फिर रिफंड अटक जाएगा।
href="https://www.punjabkesari.in/national/news/minor-got-trapped-in-the-clutches-of-a-tantrik-and-died-a-painful-death-2203496"> रूह कंपा देने वाला क्राइम! तांत्रिक के चंगुल में फंसकर नाबालिग को दी दर्दनाक मौत, 2 टुकड़ों में काटा शव, धड़ कहीं और सिर कहीं और फेंका
Form 10E कैसे भरें?
आयकर विभाग के अनुसार Form 10E ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके लिए आप आयकर पोर्टल पर लॉगइन करके 'ई-फाइल' सेक्शन में जाएं और 'इनकम टैक्स फॉर्म' चुनें। वहाँ आपको 'टैक्स एग्जेम्पशन्स एंड रिलीफ्स - Form 10E' का विकल्प मिलेगा। फॉर्म में आपको अपनी आय के प्रकार के अनुसार सही
Annexure चुनना होगा:
- Annexure I: एरियर या एडवांस सैलरी / फैमिली पेंशन
- Annexure II व IIA: ग्रेच्युटी
- Annexure III: सेवा समाप्ति पर मुआवजा
- Annexure IV: पेंशन का कम्यूटेशन
इसलिए अगर आपको इस वित्त वर्ष में एरियर मिला है, तो बिना देर किए Form 10E भरें, ताकि आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके।