शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालाकों पर चिरमिरी  पुलिस का बड़ा जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालाकों पर चिरमिरी पुलिस का बड़ा जुर्माना

16-Dec-2025    9:07:23 am    195    सावन कुमार- संपादक

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक  श्रीमती रत्ना सिंह जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर के द्वारा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृण बनाने एवं जिसके परिपालन में नगर आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्ग दर्शन पर आज दिनांक 14 दिसम्बर 2025 को थाना प्रभारी चिरमिरी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर यातायात जागरुकता कार्यक्रम संचालित कर वाहनों की चेंकिग किया जा रहा था जिस दौरान मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 16 सी. एम. 7830 का चालक

समीर खुटे पिता राजकुमार उम्र 26 वर्ष निवासी कच्ची दफाई छोटी बाजार चिरमिरी का तथा मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 16 सी. एस. 2046 का चालक विशाल कुमार पिता आत्मा राम उम्र 31 वर्ष निवासी कच्ची दफाई छोटी बाजार चिरमिरी के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते हुये पाये जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध
मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 3 / 181, 146 / 196 तथा 185, 130 ( 1 ) / 177, 3 / 181, 146 / 196 के
तहत् इस्तगाशा तैयार कर इस्तागाशा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालकों पर 17000-17000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार दिनांक 13.12. 2025 को वाहन चेंकिग दौरान मीनी हाईवा क्रमांक सी. जी. 04 जे. ए. 1182 का चालक अर्जुन सिंह पिता मोती सिंह उम्र 30 वर्ष सा० पत्थाजाम पोड़ी थाना पोड़ी तथा हाईवा क्रमांक सी.जी. 15 सी.जे 8211 का चालक दिनेश कुमार पिता उदराज उम्र 50 वर्ष निवासी पटना थाना पटना
के द्वारा वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक माल लोड़कर वाहन चलाते हुये पाये जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 113 / 194 ( 1 ) के तहत् क्रमशः 14000/- व 16000 /- रुपये का चालान काटा गया है