काम मे लापरवाही बरतने पर प्रधानपाठक निलंबित विकासखंड भरतपुर के प्राथमिक शाला हर्री में थे पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

काम मे लापरवाही बरतने पर प्रधानपाठक निलंबित विकासखंड भरतपुर के प्राथमिक शाला हर्री में थे पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

27-Jul-2024    9:09:50 pm    251    महेश प्रसाद - स्टेट हेड छत्तीसगढ़

एमसीबी। जिले में शिक्षा विभाग लापरवाह कर्मचारियों पर सख़्त नजर आ रहा है। ताजा मामले में विकासखंड भरतपुर के प्राथमिक शाला हर्री के प्रधान पाठक को कार्य में लापरवाही के लिये निलंबित कर दिया गया है।इस संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर (छत्तीसगढ़) ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर के नाम आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में लेख है की शासकीय प्राथमिक शाला हर्री विकासखण्ड भरतपुर के प्रधान पाठक तेजभान बैगा की संस्था में उनकी अनियमित उपस्थिति, विद्यालय के प्रति उदासीन रवैया एवं कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही करने की पुष्टि हुई है। उनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्यों के कारण तेजभान बैगा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला हर्री विकासखण्ड भरतपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966-
 
के नियम 9 उपनियम 1 (क) के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी - भरतपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर जिला एमसीबी,
जिला शिक्षा अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी - भरतपुर, संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग, जिला कोषालय अधिकारी जिला एमसीबी, विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर, जिला -मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर, विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ जिला  मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी भरतपुर (छ.ग.) और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला हर्री विकासखण्ड भरतपुर जिला एम सीबी को भी प्रेषित कर दी गई है।