सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई

17-Jun-2021    10:07:39 pm    84    Sawankumar

एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिएसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को एडवाइजरी जारी की थी।

यह सलाह दी गई कि फिटनेसपरमिट (सभी प्रकार)लाइसेंसपंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाए।

इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें।

इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।