नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाने  वाले आरोपी एवं उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाने वाले आरोपी एवं उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

05-Jul-2021    8:15:57 am    178    Sawankumar

नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला आरोपी एवं उसका सहयोगी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश से पकड़े गये गिरफ्तार कर जेल दाखिल  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.07. 21 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर  रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की उम्र करीब 15 वर्ष की दिनांक 02.07 .21 के करीब 11 - 12  बजे रात से घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई है काफी तलाश पर कोई पता नहीं चला है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता व संदेही  की पता  तलाश सरगर्मी से की जा रही थी की पतासाजी के दौरान जानकारी मिली की अपहृत व संदेही जिला डिंडोरी थाना शाहपुर मध्य प्रदेश में है की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्री पी पी सिंह के दिशा निर्देश में एक टीम बनाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश भेजा गया टीम के द्वारा  अपहृत बालिका एव उसे  बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी एवं उसके सहयोगी को थाना शाहपुर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से पकड़ा जा कर थाना पोड़ी लाया गया पीड़िता ने बताया कि आरोपी धरम सिह करीब साल भर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते आ रहा है उसके स्वयं की शादी हो जाने पर अपने सहयोगी विष्णु सिंह के साथ मिलकर इससे भी शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश ले गया था कि प्रकरण में आरोपी धरम सिंह पिता रामनाथ जाति गोड उम्र 19 वर्ष एवं उसके सहयोगी विष्णु सिंह पिता राम रतन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी लाई थाना पोड़ी को धारा 363. 366.376 (2)(ढ). 34 भा. द. वि. एवं 4.6 पास्को एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट मनेंद्रगढ़ के न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पोडी उप निरीक्षक सुनील सिंह सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश दुबे आरक्षक मुमताज . मदन राजवाड़े महिला आरक्षक राजेंद्र कुमारी उषा सिंह सैनिक संजय भगत आदि की सराहनीय भूमिका रही