नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार बालिका को दिया शादी करने का प्रलोभन
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक झा द्वारा महिला एवं बच्चो संबंधी अपराध मे सलिप्त लोगो पर त्वारित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके पालन मे श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आशीष अरोरा भाटापारा के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी सिमगा निरीक्षक परिवेश तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सिमगा के अपराध क्रमांक 85/2022 धारा 363,366क,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट, के आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
नाम आरोपी :- रूपेश सोनकर पिता महेश सोनकर उम्र 24 वर्ष साकिन भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ0ग0 ।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.02.2022 के शाम करीबन 05.30 इनके नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 85/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आज दिनांक 13.01.2024 को अपहृता को आरोपी रूपेश सोनकर के कब्जे से भवानी नगर सिमगा में बरामद किया गया अपहृता ने अपने कथन में आरोपी रूपेश सोनकर द्वारा पीड़िता को नाबालिग जानते हुये इनके माता पिता के जानकारी के बगैर शादी कर पत्नि बनाकर रखने का झुठा बात कहकर बहला फुसलाकर बहकाकर अपने घर भवानी नगर सिमगा एवं झांसी मध्यप्रदेश ले जाकर दिनांक 20.09.2020 से दिनांक 12.01.2024 तक लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया है बताने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर 366क, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का घटित करना पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोड़ा गया है । आरोपी रूपेश सोनकर पिता महेश सोनकर उम्र 24 साल साकिन भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा को विधिवत दिनांक 13.01.2024 को गिरफ्तारी का कारण बताकर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी सिमगा के मार्गदर्शन में सउनि नरेंद्र मारकण्डेय प्रआर.132 संजय सोनी आर.547 , आर.103 अरविंद कौशिक तथा समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान है ।

















