नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार /आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार /आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

10-Jan-2024    5:25:53 pm    230    चंद्रप्रकाश टोंडे- सिमगा

 नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार /आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

चंद्रप्रकाश टोंडे  सिमगा:  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा द्वारा जिला के सभी थाना प्रभारी को आपरेशन मुस्कान के तहत महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है, कि अति० पुलिस अधीक्षक श्री हरिश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा श्री आशीष अरोरा के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में थाना सुहेला के अपराध धारा 363,366(क), 376 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी शेखर कुमार चेलक पिता अशोक चेलक उम्र 19 वर्ष साकिन नवागांव थाना पलारी को गिर० करने में मिली सफलता।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिग लड़की दिनांक 27.01.2023 को घर से बिना बताये कह चली गई कि है रिपोर्ट पर थाना सुहेला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश कर अपहृता के आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी शेखर कुमार चेलक पिता अशोक चेलक उम्र 19 वर्ष साकिन्न नवागांव थाना पलारी द्वारा पीड़िता को नाबालिग जानते हुये जबरदस्ती बलात्कार करना, अपराध सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 10.01.2024 को गिर. कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अजय झा के निर्देशन में सउनि विरेन् सिंह, प्रधान आरक्षक समीर शुक्ला, आरक्षक सुरेश वर्मा का विशेष योगदान रहा।नाम आरोपी- शेखर कुमार पिता अशोक चेलक उम्र 19 वर्ष साकिन नवागांव थाना पलारी