अवैध शराब बिक्री में संलिप्त आरोपियों के विरूध्द की गई कार्यवाही
चंद्रप्रकाश टोंडे सिमगा: : तीन आरोपियों के कब्जे से 206 पाव देशी मदिरा मशाला शराब एवं 35 पाव अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब कुल 241 पाव शराब मात्रा 43.380 बल्क लीटर जप्त ।
आरोपी शराब कोचियों से कुल ₹27,650 कीमत मूल्य का शराब किया गया जपत*श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा, द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देश के पालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव, एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-
(1) अपराध क्र. 14/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में घटना स्थल ग्राम पड़कीडीह आरोपी डूलू राम पैकरा के दुकान से आरोपी डूलूराम पैकरा पिता स्व चोवा राम उम्र 39 वर्ष साकिन पड़कीडीह के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री हेतु बोरी में रखे 171 पाव देशी मदिरा मशााला मात्रा 30.780 बल्क लीटर कीमती ₹19480 को जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।
(2) अपराध क्र. 15/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपी श्यामरतन बंजारे पिता स्व बंशीलाल बंजारे उम्र 60 वर्ष साकिन शिकारी केशली थाना सुहेला को घटना स्थल ग्राम हिरमी ओव्हर ब्रिज के पास अवैध रूप से 35 पाव देशी मदिरा मशाला शराब मात्रा 6.300 बल्क लीटर कीमती ₹3850 बिकी हेतु ले जाते पाये जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।
(3) अपराध क्र. 16/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपी कुलेश्वर चतुर्वेदी पिता बिसरा चतुर्वेदी उम्र 24 वर्ष ग्राम छपोरा थाना नेवरा जिला रायपुर को घटना स्थल ग्राम हिरमी धान मंडी के पास अवैध रूप से 33 पाव अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब मात्रा 5.94 बल्क लीटर कीमती ₹3960 बिकी हेतु रखा पाये जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।
आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा, सउनि पवन कुमार सिन्हा, सउनि माधो प्रसाद साहू, प्र.आर 464 पुरेन्द्र साहू, प्रआर 189 राकेश ठाकुर, आरक्षक बालेश्वर भगत, सहदेव पटेल, दिनेश चंद्रवंशी, अश्विनी ध्रुव, करन साय पैकरा की सराहनीय भूमिका रही।

















