शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी के विरूद्ध हुई कार्यवाही

शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी के विरूद्ध हुई कार्यवाही

08-Sep-2021    7:31:24 pm    72    Sawankumar

कोरिया-  खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के विकासखण्ड़ खड़गवंा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी के संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी के द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों से माह अगस्त 2021 में आबंटित निःशुल्क चावल की राशि लिये जाने एवं 50 रू. में केरोसीन विक्रय करने की शिकायत के संबंध में खाद्य निरीक्षक श्री संजय कुमार ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक सुश्री शुभा गुप्ता के द्वारा जांच किया गया। मौके पर जांच में उक्त शिकायत सही पायी गयी। शा.उ.मू.दुकान-चिरमी के भौतिक सत्यापन में माह सितम्बर 2021 के लिये भंडारित खाद्यान्न पाया गया जबकि माह अगस्त 2021 के ऑनलाईन घोषणा पत्र के आधार पर पूर्व माह के बचत का खाद्यान्न निरंक पाया गया। मौका जांच में स्टॉक एवं मूल्य सूची अद्यतन नही होना पाया गया एवं स्टॉक एवं वितरण पंजी अवलोकन हेतु ग्राम पंचायत एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।
उपरोक्त अनियमितताओं के कारण तत्कालिक रूप से संचालन प्रभार ग्राम पंचायत-चिरमी को निलंबित कर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चिरमी (बंजारीडांड) से संलग्न किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है साथ ही माह अगस्त के ऑनलाईन घोषणा पत्र के अनुसार बचत खाद्यान्न की वसूली आर्थिक लागत मूल्य के आधार पर कुल 13 लाख 78 हजार 230 रू. ग्यारह पैसे संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी एवं विक्रेता श्री लालकृति सिंह से किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी एवं विक्रेता श्री लालकृति सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14),11(5)(11),13(2),14(2) एवं 15 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत दण्डनीय अपराध है