कृषि विभाग ने अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित
कोरिया - कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी में उर्वरक के नमूने अमानक स्तर पर पाये जाने के फलस्वरूप अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसमें जेडएनएसएसपी उर्वरक शामिल है। इस उर्वरक की निर्माता कंपनी बीईसी फर्टिलाईजर्स बिलासपुर है। यह कार्यवाही कोरिया कृषि सेवा केंद्र पुराना बस स्टैण्ड बैकुण्ठपुर से लिये गये उर्वरक के नमूने के जांच के फलस्वरूप की गई है।

















