जनता के हित और सुविधा हेतु लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - कलेक्टर श्री धावड़े

जनता के हित और सुविधा हेतु लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - कलेक्टर श्री धावड़े

11-Aug-2021    5:50:45 pm    74    Sawankumar

 कोरिया - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विकासखंड बैकुंठपुर के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों की बैठक एवं कार्यशाला सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने सभी सीएससी संचालको को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारण्टी अधिनियम 2011 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रशासन से जो मदद आवश्यक होगी, की जाएगी। आम जन की सुविधा के लिए अधिनियम के तहत 42 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं ताकि लोगों को भटकना ना पड़े।
कलेक्टर श्री धावड़े ने उपस्थित सीएससी संचालकों से उनके कामों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि लोक सेवा केंद्रों में मुख्य रूप से बी 1, नक्शा, खसरा, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र आदि के लिए ही लोग आते हैं। कलेक्टर ने उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि लोगो के प्रति सेवा भावना रखें। उन्हें अनावश्यक परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी बताया कि शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में सरलीकरण किया गया है। सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के साथ ही उन्होंने सीएससी संचालकों को जनता के हित में बेहतर कार्य करने प्रोत्साहित किया। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदत सेवाओं का शतप्रतिशत लाभ लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने तथा सुगमता से सम्पन्न कराने के लिए लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। जिसमें में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री राकेश ने वेबसाइट की जानकारी एवं नए आवेदन भरने तथा दस्तावेजों का परीक्षण कर ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया को भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया।
इस दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री अरुण सोनकर और तहसीलदार बैकुंठपुर श्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित रहे और आवश्यक जानकारी साझा की।