ईद मिलाद-उन-नबी पर नहीं निकलेगा जुलूस, बाइक रैली... प्रभात फेरी की भी मनाही...कलेक्टर ने जारी किए निर्देश...
कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किया गया की नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के पत्र कमांक प्रशा / 1374 / 2021 दिनांक 11.10.2021 को दृष्टिगत रखते हुए ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्योहार के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :
01. ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
02. मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी।
03. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित ना हो।
04. ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
05.ईद मिलादुन्नबी त्योहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 09:00 बजे तक सम्पन्न कर ली जावे।
06.शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खंम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड कास करते हुए झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।
07. ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेशिंग तथा सोशल डिस्टॅशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
08. ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमे से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
09. ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
10. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो।
11.यह सुनिश्चित किया जावे। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे।
12. ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे।
आप को बतादे की यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जाएगी।

















