वर्दी पर लगे गंभीर आरोप,मारपीट और रिश्वत लेने का आरोप
अमित सूर्यवंशी- जिला जांजगीर चाम्पा
मणिशंकर कुर्रे ने लगाया जैजैपुर के दो पुलिस आरक्षको पर 70 हजार रुपए लेने का आरोप, 30 लीटर महुआ शराब हुआ था जब्त, 70 हजार रूपये लेकर 4 लीटर का बनाया जमानती धारा बनाया गया जांजगीर चाम्पा के एसपी से हुई शिकायत, पीड़िता ने राशि की वापसी की लगाई गुहार और आरक्षको पर कार्यवाही की मांग की !
दरअसल पूरा मामला जांजगीर चाम्पा जिले के जैजैपुर थाना मे पदस्थ दो पुलिस आरक्षक देवनारायण चन्द्रा,और अश्वनी जायसवाल के ऊपर छोटे सीपत के शराब तश्कर मणिशंकर कुर्रे ने यह आरोप लगाया है कि मेरे द्वारा 30 लीटर महुआ शराब रखा था जो कि जैजैपुर के कचन्दा रोड पर बिक्री के लिये घूम रहा था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया,मणिशंकर का कहना है कि पुलिस आरक्षक द्वारा मुझे गाली गलौज करते हुए मार पिट किया गया और बाइक मोबाइल को छीन लिया गया था, फिर जैजैपुर थाने ले जाकर धमकी देते हुए कहा कि तुम हमे 1 लाख दो नही तो तुम्हे जेल भेज देंगे,तो मणि शंकर के द्वारा बोला गया कि मैं गरीब आदमी हूं मेरे पास इतना पैसा नही है साहब मुझ पर रहम करो छोटे छोटे बच्चों के परवरिस के लिये यह धंधा मजबूरी में अभी किया हूं,तो आरक्षक के द्वारा बोला गया कि 70 हजार दो तभी छोड़ेंगे अन्यथा जेल भेज देंगे,इससे डरकर मणि शंकर ने अपने घर से किसी तरह 70 हजार का व्यवस्था करके जैजैपुर पुलिस आरक्षक देव नारायण चन्द्रा और अश्वनी जायसवाल को पन्नी में पैक करके दिया तब कही जाके मणि शंकर कूर्रे के पास से 30 लीटर महुआ शराब जो जब्त किया गया था उस महुआ शराब को 4 लीटर सो करके जमानती धारा बनाकर छोड़ दिया गया ,ऐसा हम नही यह बात शिकायत के माध्यम से मणी शंकर कूर्रे ने एसपी पारुल माथुर से 8 जून को लिखित में किया है वही शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी किया है,अब यहां देखना होगा कि जांजगीर चाम्पा की पुलिस अधीक्षक को जो शिकयत व आरोप जो आरक्षको के ऊपर 70 हजार लेने का मणिशंकर कुर्रे ने लगाया है उसकी जांच कहा तक होती है,पुलिस विभाग के ऊपर क्या कारवाही जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा की जाएगी |
मणिशँकर ने जैजैपुर थाना में पदस्थ दो आरक्षको पर 30 लीटर अवैध शराब पकडने और जमानती धारा बनाने के नाम पर 70 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जैजैपुर थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन मंगाई है। साथ ही शिकायत कर्ता द्वारा अपने पास 30 लीटर कच्ची शराब होने की स्वयं द्वारा पुष्टि किए जाने के मामले में भी कारवाई के निर्देश दिए है|

















