14 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार नाबालिक को  बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला

14 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला

06-Sep-2026    12:05:08 pm    130    सावन कुमार- संपादक

एमसीबी - मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण के प्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 में थाना जनकपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला  कर भगा ले गया है की रिपोर्ट पर थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 103/2014 धारा 363 भादवि काम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान प्रकरण की अपहरित नाबालिक बालिका को दिनांक 27 11 2014 को बरामद किया गया था जिसने अपने कथन में बताया की वीर सिंह सिसोदिया उर्फ विरू राममिलन जाति कंजर निवासी देवेंद्र नगर बड़पारा गुन्नौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश द्वारा शादी का झांसा देकर गुन्नोर् जिला पन्ना ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाना बताया जिससे प्रकरण में धारा 366 ( क)  376 भारतीय दंड विधान तथा पास्को एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई है प्रकरण सदर के आरोपी घटना कारित् बाद विगत 14 वर्ष से पुलिस से लुक छुपकर फरार था कई बार आरोपी के गिरफ्तार के लिए प्रयास किया गया था लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार था! मामले में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा दीपक झा द्वारा पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़  चिरमिरी भरतपुर को टीम गठित कर फरार आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अरविंद खलखो के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा टीम गठित कर जिला पन्ना आरोपी पता तलाश हेतु भेजा गया था . आरोपी वीर सिंह सिसोदिया उर्फ़ वीरू को गिरफ्तार कर माननीय  न्यायालय से रिमांड  प्राप्त कर उप जेल मनेंद्रगढ़  दाखिल किया गया 14 वर्ष से फरार आरोपी को पकड़ने में  थाना प्रभारी  विजय सिंह प्रधान आरक्षक 228 संदीप बागिस  तथा प्रधान आरक्षक 57 संजय कुमार पाण्डेय का योगदान रहा ।