नाबालिगों के हाथ में वाहन और शराबखोरी पर जनकपुर पुलिस का शिकंजा

नाबालिगों के हाथ में वाहन और शराबखोरी पर जनकपुर पुलिस का शिकंजा

31-Aug-2026    5:53:47 pm    88    सावन कुमार- संपादक

 जनकपुर। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर हुड़दंग करने, शराब के नशे में वाहन चलाने तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में जनकपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 21 अगस्त 2026 से अब तक कुल 18 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।

पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक झा एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के निर्देशन तथा एसडीओपी श्री अरविंद खलखो के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने एवं नशे की हालत में घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत 10 प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5 वाहन चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसी तरह नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के 3 मामले सामने आने पर धारा 199(ए) तथा 5/180 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों को वाहन देने वाले वाहन स्वामियों एवं अभिभावकों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जनकपुर पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। कम उम्र में वाहन चलाना बच्चों के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।
पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, ड्रंक एंड ड्राइव तथा नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग और निगरानी की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।