मोटरसाइकिल में नशीले दवाई सिरफ औऱ स्पाजमो टेबलेट की तस्करी करने वाला 1 आरोपी गिरफ्तार

मोटरसाइकिल में नशीले दवाई सिरफ औऱ स्पाजमो टेबलेट की तस्करी करने वाला 1 आरोपी गिरफ्तार

26-Sep-2021    6:59:48 am    115    Sawankumar

कोरिया - पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को नारकोटिक्स के विरुद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में थाना मनेंद्रगढ़ टीम को मुखबिर सूचना मिली की दो व्यक्ति पैशन प्रो मोटरसाइकिल में बादशाह चौक आने वाले है जो नशीला सिरप और टेबलेट रखे हुए हैं। उक्त मुखबिर सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर दिनांक 24.11.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिला की ग्राम सागरपुर का रहने वाला महेंद्र कुमार साहू और उसका साथी बबन यादव दोनों मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सी जेड 5486 पैशन प्रो लाल रंग है उसमें महलपारा, डबरी पारा में घूम-घूम कर नशीले कैप्सूल व सिरप बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं कि सूचना पर मुखबीर के बताएं स्थान के अनुसार दो व्यक्ति लाल मोटरसाइकिल पर आते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया तभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति अचानक गाड़ी से कूद कर भाग गया इसे पकड़ने का प्रयास किया गया जो भागने में सफल रहा बाद पकड़े गए मोटरसाइकिल चालक को पूछताछ करने पर अपना नाम महेंद्र कुमार साहू पिता शिव प्रसाद निवासी सागरपुर का रहने वाला बताया तथा उसके साथ बैठे व्यक्ति जो भाग गया उसके बारे में पूछताछ करने पर उसका नाम बबन यादव निवासी उनकी ओडगीनाका का रहने वाला बताया तब उसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए संदेही  का तलाशी लिया जो उसके पहने सर्ट के अंदर 4 पत्ते में कुल 96 नग कैप्सूल मिला है बाद मोटरसाइकिल का तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के डिक्की में पारदर्शी झिल्ली में 6 नग सिरप जप्त किया कुल कीमती लगभग 52000 रुपये है एवं मौके पर औषधि निरीक्षक को मोबाइल से तलब किया गया। औषधि निरीक्षक के द्वारा बरामद किए गए नशीले सिरप और टेबलेट को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21बी, 22 बी वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होना लेख करने पर एवं आरोपी द्वारा उक्त नशीले सिरप और टेबलेट के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है तथा आरोपी महेंद्र साहू द्वारा नशीली दवाई के संबंध में बताया गया कि उक्त नशीली दवाई का कोई दस्तावेज नहीं है । आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 212/2021 धारा 21 (बी) 22 (बी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लिया गया।