शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के विरूद्ध की गई कार्यवाही

शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के विरूद्ध की गई कार्यवाही

06-Oct-2021    10:20:52 pm    162    Sawankumar

खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के विकासखण्ड़ खड़गवंा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा के द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों से माह अगस्त एवं सितम्बर 2021 में आबंटित निःशुल्क चावल की राशि लिये जाने एवं 55 रूपये में केरोसीन विक्रय करने की शिकायत के संबंध में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संजय कुमार ठाकुर के द्वारा जांच किया गया। मौके पर जांच में उक्त शिकायत सही पायी गयी।
शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के भौतिक सत्यापन में माह अक्टूबर 2021 के लिये भंडारित खाद्यान्न पाया गया जबकि माह सितम्बर 2021 के ऑनलाईन घोषणा पत्र के आधार पर पूर्व माह के केवल 70 किलो चावल को छोडकर बचत का खाद्यान्न निरंक पाया गया। मौका जांच में स्टॉक एवं मूल्य सूची नही होना पाया गया एवं स्टॉक एवं वितरण पंजी अवलोकन हेतु ग्राम पंचायत एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
उपरोक्त अनियमितताओं के कारण तत्कालिक रूप से संचालन प्रभार ग्राम पंचायत खंधौरा को निलंबित कर मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह सकरिया से संलग्न किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही माह सितम्बर के ऑनलाईन घोषणा पत्र के अनुसार बचत खाद्यान्न की वसूली आर्थिक लागत मूल्य के आधार पर कुल छः लाख बारह हजार एक सौ नवासी रूपये तेईस पैसे संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा एवं विक्रेता श्री रामऔतार सिंह से किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।
जांच प्रतिवेदन में संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा एवं विक्रेता श्री रामऔतार सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14),11(5)(11),13(2),14(2) एवं 15 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत दण्डनीय अपराध है