पत्नि की हत्या के आरोपी को माननीय न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोरिया/छत्तीसगढ़
कोरिया पुलिस ने किया था अपराध कायम*
माननीय अति.जिला एव सत्र न्यायाधीश F. T. C
सत्र क्रमांक-30/21
अपराध क्रमांक-109/20
थाना- बैकुण्ठपुर
धारा- 302 भा.द.वि
शासन विरुद्ध- मोतीलाल
निर्णय दिनाँक- 11/01/23
निर्णय- आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 रु. के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
विवरण :- खुटहन पारा बैकुंठपुर में दिनांक 03.05.20210 की रात्रि को अपनी पत्नि को रोड में पटककर एवं बेहरहमी से सर पर लाठी मारकर नृशंस हत्या कर के आरोप में थाना बैकुंठपुर में दिनांक 04.05.2020 को आरोपी मोतीलाल आ0 स्व0 राजेंद्र चेरवा, उम्र 48 वर्ष, निवासी खुटहनपारा, थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में धारा 302 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में कोरिया पुलिस के अथक प्रयास से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा आरोपी को निर्णय दिनांक 11 जनवरी 2023 को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया गया है।

















