योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर दिव्यांग पीड़िता के साथ लाॅज में किया दैहिक शोषण

योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर दिव्यांग पीड़िता के साथ लाॅज में किया दैहिक शोषण

27-Aug-2023    8:49:42 pm    233    सावन कुमार- संपादक

राजनांदगांव कोतवाली थाना पहुंच कर दिव्यांग लड़की द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी गई दिव्यांग लड़की अपने पिता जी के साथ कलेक्टेड राजनांदगाॅव में नोनी योजना का फार्म भरकर वापस अपने पिता जी के साथ घर लौट रही थी कि रास्ते में एक व्यक्ति मोटर सायकल से आया और मेरे पिता जी से मेरे दिव्यंगता के बारे में जानकारी लेकर बोला कि मैं तुम्हारी लडकी को दिव्यंगता का एवं मनरेंगा का लाभ दिलवा दूंगा मेरे साथ भेज दो और कुछ लडकियों का फोटो निकालकर दिखाते हुए बोला कि इन्हे भी लाभ दिलवाया हुॅ और मुझे व मेरे पिता जी को विश्वास दिलाकर मुझे अपने साथ मोटर सायकल में बैठाकर राजनांदगाॅव लाय और फार्म भरना है कहकर पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाव स्थित लाॅज के रूम में ले जाकर मेरे साथ  मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती दैहिक शोषण (बलात्कार) किया एवं किसी को बताने पर चाकु दिखा कर  मेरे को एवं मेरे माता पिता  को जान से मार दूँगा, की धमकी देकर मेरे गांव में  स्कूल के पास छोड़कर चला गया। घर जाकर घटना की जानकारी अपने परिजन को बताने पर मेडिकल काॅलेज राजनांदगाॅव में मुझे ले जाकर ईलाज कराना बतायी।  रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 342, 376 (2) (एन), 506 (बी) भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया 


          मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव अभिषेक मीना के निर्देश एवं  मार्गदर्शन मे तत्काल थाना व सायबर सेल की सयुक्त टीम रवाना कर पीड़िता के बताये अनुसार घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सी0सी0टीव्ही फुटेज के आधार पर ग्राम खैरझिटी थाना घुमका से संदेही को हिरासत में लेकर लाया गया एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय राजनांदगांव के समक्ष पेश कर पहचान कार्यवाही कराया गया जो पीड़िता द्वारा आरोपी को देखकर पहचान किया, आरोपी खेमचंद मारकण्डे पिता श्यामरतन मारकंण्डे उम्र 34 साल निवासी बैगाटोला आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी  को जिला जेल राजनांदगाॅव भेजा गया। लाॅज संचालक के विरूद्व  पृथक से प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गय