कलेक्ट्रेट में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला चपरासी गिरफ्तार , मंत्रालय के मिले दस्तावेज ।
एमसीबी/छत्तीसगढ़
बताते चले कि मामला थाना मनेंद्रगढ़ का है जहां प्रार्थी पंद्रशेखर ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी पिपरिया मनेंद्रगढ़ ने थाने में यह शिकायत दर्ज कराई की पी.एम.जे.एन.वाई कार्यालय बैकुंठपुर में कार्यरत चपरासी जिससे भाई के माध्यम से मुलाकात हुई थी । उसके द्वारा कार्यालय बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के लिए ₹200000 (दो लाख रुपए) लिया गया और वापस नहीं कर रहा है । उपरोक्त रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 65 / 23 धारा 420 भा. द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री टीआर कोशिमा द्वारा संपूर्ण मामले की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निमेष कुमार वरैया एवम एसडीओपी मनेंद्रगड श्री राकेश कुर्रे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। एवं आरोपी जो फरार होने के जुगाड़ में लगा था घेराबंदी कर बैकुंठपुर से पकड़ा गया पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह पी.एम.जे.एस.वाई कार्यालय बैकुंठपुर में चपरासी के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। आरोपी के पास से कुछ रायपुर मंत्रालय एवं जिला कलेक्ट्रेट बैकुंठपुर के नियुक्ति संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं उक्त संबंध में भी विवेचना की जा रही है । आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध पाए जाने में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सचिन सिंह सहायक उपनिरीक्षक आरएन गुप्ता
प्रधान आरक्षक इश्तियाक खान शंभू यादव राकेश शर्मा पुष्कल कुमार सिन्हा प्रिंस राय विनीत
सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

















