कलेक्टर  धावड़े द्वारा नायब तहसीलदार मनेन्द्रगढ़  विभोर यादव को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी

कलेक्टर धावड़े द्वारा नायब तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ विभोर यादव को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी

11-Jan-2022    7:28:31 pm    420    Sawankumar

 कोरिया 11 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ के प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ श्री विभोर यादव को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
जारी कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत यह कार्यवाही श्री यादव द्वारा 30 दिसंबर 2021 को अवकाश हेतु आवेदन पत्र एवं चिकित्सक का प्रमाण पत्र फार्म 03 प्रस्तुत कर आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और इस संबंध में किसी भी उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं देने के कारण की गई है। श्री यादव के अनुपस्थित रहने के कारण राजस्व निरीक्षक मंडल नागपुर का शासकीय, न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका है। साथ ही उच्च कार्यालयों से कोविड 19 हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने व कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराने में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इनका यह कार्य पदीय दायित्वों के प्रति सन्निष्ठ नहीं रहने तथा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसके साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि श्री यादव के द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल नागपुर का कार्यभार ग्रहण से अब तक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र जारी करने तथा न्यायालय में विवादित बंटवारा, विवादित नामान्तरण, अविवादित नामान्तरण, अविवादित बंटवारा और सीमांकन के कार्याे में पदीय दायित्वों के प्रति सन्निष्ठ नहीं रहने तथा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को प्रदर्शित की गई है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।