शादी का झांसा, तीन बार जबरन गर्भपात और शोषण… डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत अर्जी खारिज!
डौंडी। डौंडी थाना क्षेत्र के सनसनीखेज दुष्कर्म और आर्थिक शोषण मामले में आरोपी बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने पीड़िता की गवाही और पेश किए गए दस्तावेजों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
????✈️ पीड़िता का दर्दनाक बयान
पीड़िता, जो कि सीएएफ की महिला आरक्षक है, अदालत में खड़ी होकर वर्षों से झेले गए अत्याचार को बयान करती रही।
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शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण
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तीन बार जबरन गर्भपात कराया गया
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आर्थिक शोषण भी किया गया
महिला ने अपने बैंक स्टेटमेंट को भी सबूत के रूप में पेश किया, जिसे अदालत ने बेहद अहम माना।
⚖️ अदालत का सख्त रुख
आरोपी पक्ष ने इसे झूठा और ब्लैकमेलिंग बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि साक्ष्य और गवाही आरोपों की गंभीरता को साबित करते हैं।
????♀️ पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि मामला बीएनएस की धारा 69 के तहत दर्ज है।
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आरोपी फिलहाल फरार है।
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उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
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पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा।

















