नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले को 24 घंटे के अंदर बरामद कर आरोपी को रिमांड पर भेजा
आप को बता दे कि दिनांक 21 मार्च 2022 को प्रार्थी द्वारा थाना आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना चिरमिरी में अपराध क्रमांक 203 /2023 धारा 363 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना पातासाजी में लिया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया जो मामला नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा मामले की गंभीरता को लेकर तत्काल बालिका के बरामदगी एवं अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पीपी सिंह के मार्गदर्शन पर टीम गठित कर अपहृत बालिका एवं अपहरणकर्ता का पता तलाश करने एक टीम गठित किया गया जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक केके शुक्ला प्रधान आरक्षक संदीप बागीस राजीव महेश आरक्षक अशोक मलिक संजय पांडेय तथा महिला आरक्षक राधा सिंह को शामिल कर पता तलाश जारी किया गया जो मुखबीर द्वारा सूचना मिला की नाबालिक अपहृता को अपहरणकर्ता द्वारा ट्रेन के रास्ते से नागपुर महाराष्ट्र जा रहा है की सूचना पर तत्काल टीम रवाना कर नागपुर महाराष्ट्र से नाबालिक बालिका को रेलवे स्टेशन से बरामद कर किया गया एवं अपहरणकर्ता आरोपी राहुल सिंह पिता राजेंद्र सिंह जाति गोड उम्र 30 साल निवासी प्रेमनगर पौड़ी थाना पौड़ी जिला कोरिया के द्वारा धारा 363 366 376 (२) (ढ) भादवी एवं पास्को एक्ट की धारा 4 व 6 अपराध करना पाए जाने से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।









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