कलेक्टर धावड़े के मार्गदर्शन में जिले के 07 छात्र-छात्राएं करेंगे रायपुर में हॉस्पिटैलिटी एन्ड होटल मैनेजमेंट का कोर्स...कलेक्टर सह-अध्यक्ष ने शैक्षणिक सहायता के लिए डीएमएफ से दी 22.20 लाख रूपये की स्वीकृति...
26-Oct-2021
5:43:35 pm
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Sawankumar
बैकुण्ठपुर: कोरिया कलेक्टर सह-अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति जिला खनिज संस्थान न्यास श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में जिले के 7 छात्र-छात्राएं स्टेट इंस्टीटयुट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन, रायपुर में पढ़ाई करेंगे। उनकी शिक्षा के लिए कलेक्टर ने डीएमएफ से 22 लाख 20 हज़ार 800 रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें बी.एस.सी हॉस्पिटिलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्टेशन कोर्स में पॉच छात्र-छात्राओं का चयन किया गया। जिसमें मनेन्द्रगढ़ से कुमारी रामवती और ममता, खड़गवां से कुमारी कोमल काशीपुरी और विकास कुमार, बैकुण्ठपुर से कुमारी सालिया कनोजिया शामिल है। डिप्लोमा इन फूड एण्ड बेवरेज सर्विस में चिरमिरी की खादीजा आफरीन और खड़गवां की पूजा सिंह का चयन हुआ है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉटी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन रायपुर द्वारा तीन वर्षीय बीएससी हॉस्पिटल एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स एवं 18-18 माह के डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एण्ड बेवरेज सर्विस तथा डिप्लोमा एन हॉउस कीपिंग ऑपरेशन पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाक-इन-इंटरव्यू के बाद छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित बच्चों के शैक्षणिक शुल्क एवं छात्रावास शुल्क का वहन जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है।
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में डिग्री कोर्स (अवधि 3 वर्ष) एवं डिप्लोमा कोर्स (अवधि 01 से वर्ष 06 माह) अध्ययन के लिये शैक्षणिक व अन्य शुल्क जमा करने का निवेदन किया गया है। जिसमें कलेक्टर श्री धावडे ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र शिक्षा के तहत शासी परिषद से अनुमोदन की प्रत्यासा में 22 लाख 20 हजार 800 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें बीएससी हॉस्पिटैलिटी एन्ड होटल मैनेजमेंट कोर्स हेतु 20 लाख 10 हजार 500 एवं डिप्लोमा कोर्स हेतु 2 लाख 10 हजार 300 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति शामिल है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस कार्य का दायित्व सौंपा है।