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20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जिले में सघन कोविड टीकाकरण अभियान - कलेक्टर धावड़े
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तकनीकी टीम ने भोरदेव मंदिर का निरीक्षण किया
राज्य शासन द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 12 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी
रायपुर, - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए 12 करोड़ 7 लाख 78 हजार 500 रूपए की प्रतिपूर्ति तथा अनुदान राशि जारी कर दी गई है।
कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर 13 सितम्बर से फिर शुरू हुआ केसीसी शिविर
कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देशानुसार कोरिया जिले में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाकर इसका लाभ दिलाने हेतु 13 सितम्बर से फिर समस्त विकासखंडों में समिति स्तर पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 01 अक्टूबर तक आयोजित किये जायेगें। कलेक्टर के निर्देश पर यह शिविर शत प्रतिशत किसानों को केसीसी का लाभ दिलाने हेतु लगातार जारी रहेगें।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कृषि विभाग के अलावा पुशपालन, वन अधिकार पत्रक धारी किसान, मत्स्य कृषक, उद्यानिकी, रेशम विभाग से अंतर्गत सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है।
सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक ने बातया कि 13 सितम्बर से शुरू हुए शिविर में दो दिनों में ही जिले में 1 हजार 155 केसीसी जारी किया गया है। जिसमें 13 सितम्बर को विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम गिरजापुर, छिदडांड, सोनहत के ग्राम कोडा, खड़गवां, सोनहत के ग्राम रजौली, मनेन्द्रगढ़ के ग्राम चैनपुर एवं जनकपुर के ग्राम जनकपुर में लगाए गए शिविर में 631 केसीसी जारी किए गए एवं 14 सितम्बर को बैकुण्ठपुर के ग्राम धौराटिकरा, तरगंवा, खड़गवा के ग्राम चिरमी, सोनहत के ग्राम सोनहत, मनेन्द्रगढ़ ग्राम बरबसपुर एवं जनकपुर के ग्राम माडीसरई में लगाए गए शिविर में कुल 524 का केसीसी बनाया गया
आपके द्वार आयुष्मान अभियान के अंतर्गत 30 सितम्बर तक एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में निःशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड’
कोरिया- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिले के समस्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनान्तर्गत पंजीकृत शासकीय एवं निजी अस्पताल में आईपीडी तथा ओपीडी के समस्त मरीजों व उनके परिवारजनों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। आयुष्मान भारत अभियान के तहत जिले के च्वाईस सेंटर के व्हीएलई के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में च्वाईस सेंटर में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये जाएंगे। आयुष्मान अभियान अंतर्गत पूर्व में बनाए गए आयुष्मान कार्ड पीवहीसी कार्ड जो व्हीएलई को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे कार्डों का लगातार वितरण किया जाएगा।
जिले में 23 सितम्बर को योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एवं कोविड-19 के संबंध में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
कलेक्टर धावड़े ने स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी’ 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा,
कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े एवं सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत ने आज कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रथ को रवाना किया। 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कक जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2021 के दौरान ष्सत्याग्रह से स्वच्छाग्रहष् रथ यात्रा से स्वच्छता के प्रचार-प्रसार का आयोजन जिले के पांचों विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में किया जाना है। स्वच्छता रथ में ओडीएफ स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान अंतर्गत गंदा जल प्रबंधन, ग्राम में पेयजल स्त्रोतों के पास सोख्ता गड्ढा का निर्माण जन सहयोग से किया जाना है जिससे गंदे पानी का निपटान के साथ साथ भू-जल स्तर बढ़ेगा। सभी घरों में निर्मित शौचालयों का सपरिवार उपयोग करने तथा जहां शौचालय की मरम्मत की आवश्यकता हो वहां स्वयं से हितग्राही के द्वारा शौचालय का मरम्मत किया जावेगा। ग्राम पंचायतों के नवीन परिवारों में जिसके घरों में शौचालय नहीं है, वे
स्वयं से शौचालय का निर्माण करने के लिये पंचायत भवन में आधार कार्ड जमा करें। कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग पूर्णतः बंद करने हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य स्वच्छता रथ द्वारा किया जावेगा।
’17 सितम्बर को वृहद स्वच्छता श्रमदान’
आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत ही शासन के निर्देश अनुसार 17 सितम्बर को वृहद स्तर पर स्वच्छता श्रम दान दिवस का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत को सभी विकासखण्डों में भी श्रमदान का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय स्वच्छता श्रमदान हेतु पर्यटन स्थल अमृतधारा क्षेत्र का चयन किया गया है। जहां सुबह 7.30 बजे से समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वच्छता कर श्रमदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री धावड़े ने इस स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों को इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है।
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शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक अधोसरंचना के कार्य शीध्र पूरा करें - कलेक्टर धावड़े
कोरिया - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जिले में शैक्षणिक अधोसंरचना एवं सुविधाओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं जिला मिशन समन्वयक से ली। उन्होनें बैठक में आश्रम छात्रावासों में आवश्यक अधोसरंचना, स्कूलों मे एकल शिक्षक की जानकारी ली। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को भवन विहीन स्कूलों का आकलन कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होनें शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु स्कूलों में वर्तमान प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पुस्तकें लाईब्रेरी तैयार कर उपलब्ध करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही साइंस लैब भी स्कूलों में तैयार की जायेगी। उन्होनें मुख्य सड़क मार्गो के किनारे बने स्कूल में बाउंड्रीवॉल अनिवार्य रूप से बनाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर ने सिचाईं व्यवस्था को मिशन मोड़ पर कार्य कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि जिले के 94 मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का लाभ शतप्रतिशत लोगों को मिले। भवन विहीन पीडीएस दुकानों की जानकारी खाद्य अधिकारी लेते हुए उन्होनें भवन निर्माण कार्य का शीध्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मत्स्य पालन में बिहान की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश -
कलेक्टर श्री धावड़े ने बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने आजीविका से जोड़ने की दिशा में निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत गठित स्व.सहायता समूहों की महिलाओं को मत्स्य पालन की आजीविका से शत प्रतिशत जोड़ा जाए। जिससे उन्हें आय का मजबूत जरिया मिल सकें। उन्होनें जल संसाधन, मत्स्य एवं एनआरएलएम के अधिकारियों को इसके लिए समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिये।
जाति प्रमाण पत्र शिविरों की समीक्षा -
बैठक में कलेक्टर श्री धावड़े ने जाति प्रमाण पत्र हेतु आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विकासखण्ड भरतपुर में संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द प्रकरणों के निराकरण कर जनता को सुविधा देने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने ंराशन कार्ड, पेश्ंान प्रकरण, गिरदावरी, खाद की उपलब्धता, संग्रहण केन्द्र हेतु प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली।
एलपीजी गैस प्रदाता एवं पेट्रोल पंप की जॉच करने के निर्देश -
कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को एलपीजी गैस प्रदाता एवं पेट्रोल पंप की जॉच करने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि इसकी संबंध में शिकायते प्राप्त हो रही है। फूड इंस्पेक्टर की टीम बनाकर जॉच करें एवं गडबड़ी मिलने पर कड़ी कार्यवाही करें। इसी तरह नगरीय निकाय में मिली जल आवर्धन योजना की शिकायत की जॉच करने कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने बैठक में किसान क्रेडिट शिविर की प्रगति पर चर्चा करते हुए शत प्रतिशत किसानों को इस सुविधा से जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने शिविर के दौरान केसीसी के फायदे भी बताने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
कलेक्टर श्री धावड़े ने बैठक में कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति पर चर्चा की एवं शत प्रतिशत टीकाकरण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होनें बैठक में अवैध परिवहन के प्रकरणों,ं जल जीवन मिशन, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आदि पर चर्चा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि विभाग ने अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित
कोरिया - कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी में उर्वरक के नमूने अमानक स्तर पर पाये जाने के फलस्वरूप अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसमें जेडएनएसएसपी उर्वरक शामिल है। इस उर्वरक की निर्माता कंपनी बीईसी फर्टिलाईजर्स बिलासपुर है। यह कार्यवाही कोरिया कृषि सेवा केंद्र पुराना बस स्टैण्ड बैकुण्ठपुर से लिये गये उर्वरक के नमूने के जांच के फलस्वरूप की गई है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक 17 सितम्बर को करेगी जिले के प्रकरणों की सुनवाई’
कोरिया - राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, केबिनेट मंत्री दर्जा डॉ किरणमयी नायक 17 सितम्बर को जिले के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। यह सुनवाई 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय कलेक्टर सभा कक्ष में होगी। महिलाओं के उत्पीडन से संबंधित प्राप्त प्रकरणों पर सुनवाई की जायेगी।
राज्य महिला आयोग के सचिव ने बताया कि सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में उपस्थित होगे। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। चेहरे, मुंह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मास्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांध कर आएंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारो के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर सुपोषण अभियान में लापरवाही बरतने वाले 35 सेक्टर प्रभारियों को डीपीओ महिला व बाल विकास विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
कोरिया - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा लगातार जिले में सुपोषण अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुपोषण अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नोडल ग्राम प्रभारियों को उनके प्रभार गावों में विशेष पहल करते हुए सुपोषण अभियान की मानिटरिंग कर कुपोषण मुक्त कराने के निर्देश दिये। प्रत्येक नोडल अधिकारी को एक से पॉच ग्राम के मानीटरिंग के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी ग्राम नोडल अधिकारियों को 2 माह का समय दिया है। 14 नवम्बर 2021 बाल दिवस के अवसर पर इस विशेष अभियान की समीक्षा की जायेगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सुपोषण पर अपनी प्राथमिकता जाहिर करते हुए कलेक्टर ने आज सुपोषण अभियान के संचालन में लापरवाही बरतने वाले सेक्टर प्रभारियों को कलेक्टर श्री धावड़े के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
35 सेक्टर प्रभारियों को नोटिस जारी -
विकासखण्ड खड़गवां के सेक्टर देवाडांड़ रतनपुर की पर्यवेक्षक सुश्री निर्मला बरवा, बंजारीडांड श्रीमती विश्वासी बेक, खडगवां बडेसाल्ही श्रीमती खीस्टीना लकड़ा, कटकोना बरदर श्रीमती उषा अरमों, उधनापुर श्रीमती सरस्वती सिंह, चिरमी पोड़ी विनीता सिंह, चिरमिरी इन्दू पूहूप, कोडा कौशिल्या देवी जाटवार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के सेक्टर पारोडोल खोंगापानी की पर्यवेक्षक श्रीमती आशा देवी, मनेन्द्रगढ शहरी एवं ग्रामीण श्रीमती शिल्पा अग्रहरी, झ्ागराखांड श्रीमती सुमन सिंह, कछौड बिहारपुर श्रीमती चिन्ता तिवारी, कठौतिया श्रीमती रूपा चतुर्वेदी, नागपुर श्रीमती सरिता राठौर, केल्हारी सुश्री सावित्री चन्द्रा, विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के सेक्टर सलका की पर्यवेक्षक श्रीमती शीला एक्का, चेरवापारा श्रीमती शंभू गहरवार, चरचा श्रीमती अनिता साहू, पटना रनई सुश्री विमला भगत, नगर श्रीमती चन्द्रशीला मेहता, गिरजापुर श्रीमती असरीता जायसवाल, बैकुण्ठपुर श्रीमती गौरी राजपूत सरभोका श्रीमती रेणु जायसवाल, बुड़ार श्रीमती मानमती, पतरापाली श्रीमती दीपश्याम, जमगहना सुश्री प्रकृति भट्ट, विकासखण्ड भरतपुर के सेक्टर कोटाडोल खमरौध की पर्यवेक्षक श्रीमती गीता गौटिया, देवगढ़-कमर्जी-कुवॉरपुर श्रीमती सरोजबाला, भगवानपुर कंजिया श्रीमती नर्मदा अनन्त, माड़ीसरई जनकपुर श्रीमती नरबदिया मरकाम, बहरासी बडगांवकला श्रीमती संतोषी रात्रे एवं विकासखण्ड सोनहत के सेक्टर रामगढ़ की पर्यवेक्षक श्रीमती फिलसिता लकड़ा, भैंसवार-सोनहत श्रीमती प्रभा लकड़ा, कटगोडी-सोनहत श्रीमती सुषमा एक्का एवं सुंदरपुर रजौली की पर्यवेक्षक कौशिल्या बरेठ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2 अक्टूबर 2019 से शासन द्वारा सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई है। जारी नोटिस में पर्यवेक्षकों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण एवं मानिटरिंग नही किया जाना बताया गया है। उपरोक्त कृत्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता व लापरवाही का घोतक है उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। सभी सेक्टर प्रभारियों को 7 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है।
छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये के पार गोधन न्याय योजना बनी गरीबो का सहारा
रायपुर, 09 सितम्बर 2021/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में निर्मित गौठान और साल भर पहले शुरू हुई गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का आंकड़ा अब तक 100 करोड़ रूपए के पार पहुच चुका है। खरीदे गए गोबर से राज्य के लगभग 6000 गौठानों में बहुतायत रूप से वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। गौठानों अब तक उत्पादित एवं विक्रय की गई खादों का मूल्य 90 करोड़ रूपए के पार हो गया है। गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों की बढ़-चढ़कर भागीदारी में इसे न सिर्फ लोकप्रिय बनाया है बल्कि इसके माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वह बेहद सुखद है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ’एकीकृत किसान पोर्टल’ किया लांच
अब हर जिले में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल
टीबी खोज अभियान 10 सितंबर से होगा शुरू कलेक्टर धावड़े ने लोगों से की अपील - टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें
कोरिया - प्रदेश को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी की सघन खोज एवं उपचार अभियान 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान डोर टू डोर सर्वे के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 7 लाख की जनसंख्या को कवर करेंगी और जिसमें लक्षण नजर आएगा, उनकी जांच कराई जाएगी।
जिले में अभियान को शुरु करने से पहले जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में बैठक आयोजित की गई जिसमें अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा, सिविल सर्जन डॉ एसके गुप्ता, डीएलओ डॉ डीके चिकंजुरी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एके करण, जिला क्षय अधिकारी डॉ ए के सिंह, डीपीएम सुश्री रंजना पैंकरा, जिला कार्यक्रम समन्वयक शिशिर जायसवाल, समस्त बीएमओ व समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, समस्त बीपीएम, एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
अभियान के तहत टीबी के संदेहास्पद मरीजों की जांच एवं उपचार के लिए जन जागरूकता को विशेष महत्व देते हुए जिला पंचायत,जनपद पंचायत, सरपंच, सचिव, पंच व पार्षद सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
कलेक्टर श्री धावड़े ने लोगों से की अपील - टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें
कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी लोगों से अपील की है कि टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें। टीबी के प्रारंभिक लक्षण जैसे - 14 दिनों से ज्यादा का बुखार व खांसी आना, सीने में दर्द व खांसी के साथ मुंह से खून आना, भूख कम लगना व वजन का घटना, बच्चों में वजन का न बढ़ना, रात में पसीना आना आदि दिखने पर जांच जरूर कराएं। टीबी रोग से बचाव के लिए टीबी रोगी का इलाज शीघ्र कराएं।
लक्षण वाले व्यक्ति रोग को छिपाएं नहीं -
जिला टीबी उन्न्मूलन अधिकारी डॉ. ए के सिंह ने बताया कि, “टीबी को हराने के लिए ग्राम स्तर पर मितानिन, आरएचओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम टीबी मरीजों की खोज करेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, डोर टू डोर सर्वे में यदि टीम के सदस्य किसी के घर पहुंचे तो टीबी के लक्षण वाले व्यक्ति अपने रोग को छिपाएं नहीं, बल्कि लक्षणों के बारे में खुलकर बताएं। टीबी रोग की पुष्टि होने पर उनका समुचित इलाज होगा। उन्होंने कहा, टीबी हारेगा देश जीतेगा थीम पर चलने वाले अभियान के दौरान टीम के लोग जन सामान्य को माइकिंग, पंपलेट, के माध्यम से भी टीबी से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। टीबी रोगी के बारे में सूचना देने वाले को 500 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जा रहे है।
डीपीएम सुश्री रंजना पैकरा ने बताया, टीबी रोग पाए जाने पर रोगियों को मुफ्त दवाएं देने के साथ ही प्रतिमाह पांच सौ रुपये निक्षय पोषण योजना से देने का भी प्रावधान है। जिले को टीबी मुक्त बनाने में सामूहिक सहयोग जरुरी है।“
टीबी व कोविड के लक्षण समान -
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने बताया, “टीबी और कोविड के लक्षण मिलते-जुलते हैं, इसलिए ऐसे में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे बचने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल जैसे- मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों ही बीमारियों में खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से संक्रमण की संभावना रहती है। इसलिए अपने साथ दूसरों को सुरक्षित करने के लिए मास्क से मुंह और नाक को ढककर रखें।“
महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित 16 प्रकरणों की सुनवाई 17 सितंबर को
कोरिया -राज्य महिला आयोग के सचिव ने जिले के पुलिस अधीक्षक को 16 प्रकरणों की सुनवाई 17 सितंबर को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्टर सभा कक्ष में रखने के संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त कोरिया जिले के प्रकरणों की सुनवाई आयोग की गठित न्यायपीठ के अध्यक्ष द्वारा की जानी है। सुनवाई नोवेल कोरोना वायरस के संकमण के आलोक में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन करते हुए की जानी है अर्थात सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सेनेटाइजर की व्यवस्था करते हुए एवं अन्य आवश्यक उपबंध करते हुए सुनवाई की जाएगी।
सुनवाई हेतु आवेदिका, अनावेदक निर्धारित शतों का ध्यान रखेंगे। जिसके अनुसार सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में बारी-बारी से उपस्थित होंगे। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे अर्थात एक-दूसरे 6 फुट की दूरी रखेंगे। चेहरे, मुँह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मॉस्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांधकर आयेंगे । प्रत्येक प्रकरण के सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है । अतः सुनवाई के दौरान पक्षकार निर्धारित समय से आधा घटा पूर्व अनिवार्यतः उपस्थित होंवे तथा उनके बारी आने पर कक्ष में मास्क लगाकर प्रवेश करेंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारों के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी ।
छ.ग. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन में सूची अनुसार आवेदिका, अनावेदक को सुनवाई में उपस्थित कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से निर्देशित कर नोटिस तामिल कराकर पावती छ.ग. राज्य महिला आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुनवाई तिथि में एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी के विरूद्ध हुई कार्यवाही
कोरिया- खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के विकासखण्ड़ खड़गवंा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान चिरमी के संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी के द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों से माह अगस्त 2021 में आबंटित निःशुल्क चावल की राशि लिये जाने एवं 50 रू. में केरोसीन विक्रय करने की शिकायत के संबंध में खाद्य निरीक्षक श्री संजय कुमार ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक सुश्री शुभा गुप्ता के द्वारा जांच किया गया। मौके पर जांच में उक्त शिकायत सही पायी गयी। शा.उ.मू.दुकान-चिरमी के भौतिक सत्यापन में माह सितम्बर 2021 के लिये भंडारित खाद्यान्न पाया गया जबकि माह अगस्त 2021 के ऑनलाईन घोषणा पत्र के आधार पर पूर्व माह के बचत का खाद्यान्न निरंक पाया गया। मौका जांच में स्टॉक एवं मूल्य सूची अद्यतन नही होना पाया गया एवं स्टॉक एवं वितरण पंजी अवलोकन हेतु ग्राम पंचायत एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।
उपरोक्त अनियमितताओं के कारण तत्कालिक रूप से संचालन प्रभार ग्राम पंचायत-चिरमी को निलंबित कर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चिरमी (बंजारीडांड) से संलग्न किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है साथ ही माह अगस्त के ऑनलाईन घोषणा पत्र के अनुसार बचत खाद्यान्न की वसूली आर्थिक लागत मूल्य के आधार पर कुल 13 लाख 78 हजार 230 रू. ग्यारह पैसे संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी एवं विक्रेता श्री लालकृति सिंह से किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में संचालनकर्ता ऐजेंसी ग्राम पंचायत चिरमी एवं विक्रेता श्री लालकृति सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14),11(5)(11),13(2),14(2) एवं 15 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
आपके द्वार आयुषमान अभियान के अंतर्गत 30 सितम्बर तक एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में निःशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड’
कोरिया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया ने बताया कि आपके द्वार आयुष्मानष्अभियान अंतर्गत 30 सितम्बर तक जिले में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाएंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनान्तर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से ष्आपके द्वारा आयुष्मानष् अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के परिवार तथा समस्त राशन कार्डधारी परिवार को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर लेकर अपने निकटतम च्वॉइस सेंटरों में जाना होगा, च्वॉइस सेंटरों के द्वारा हितग्राहियों का उनके पात्रतानुसार निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनाकर प्रदाय किया जाएगा। इस हेतु अपने क्षेत्र के च्वॉइस सेंटर, एन.एम., मितानिन तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करे एवं कोविड-19 के संबंध में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
गणेशोत्सव के संबंध में कलेक्टर धावड़े ने जारी किया आदेश
कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह जिले में कोराना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या मे ंवृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं अति आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
जारी निर्देश के अनुसार मूर्ति की अधिकतम उचाई 4 फिट होगी। परन्त पी.ओ.पी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फिट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 500 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मंडप, पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शको ंएवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 10 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा, ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हाथ से बजाये जाने वाले कम ध्वनि वाले वाद्य यंत्र एवं सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन अनुसार लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी)से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासंभव घरों पर ही किया जाये एवं बड़ी मूर्तियों एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जाए। विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्याेदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्ताे के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। घर से बाहर परिसर के अंदर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा)कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो।
इन सभी शर्ताे के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी
लोकहित में राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें - कलेक्टर धावड़े कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न
कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े की अध्यक्षता में जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र, फौती नामांतरण, बंटवारा, गिरदावरी, वन अधिकार पत्र, ऋण पुस्तिका, आरबीसी 6-4 के प्रकरण, निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, केसीसी, लोक सेवा गारंटी संबंधी कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों को अनावश्यक लंबित ना रखें। जनहित में रुचि लेते हुए जल्द से जल्द निराकरण करें।
कलेक्टर ने एसडीएम से लेकर नायाब तहसीलदार तक सभी के कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की और टीम के रूप में काम कर जनता को राजस्व कार्यों में सहूलियत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में शिविर के माध्यम से राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि लम्बित प्रकरणों का समय सीमा का ध्यान रखते हुए निराकरण करें। त्रुटि सुधार के प्रकरण पर ध्यान दिया जाए। आमजन को अनावश्यक समस्या ना हो, लोगों के प्रति संवेदनशील होकर उनके हित के लिए कार्य करें।
कलेक्टर ने बैठक में जाति प्रमाण पत्र वितरण के कार्य को मिशन मोड़ में सम्पन्न कराने कहा, जिससे शिविर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने शुद्ध गिरदावरी हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि समयसीमा में शतप्रतिशत गिरदावरी कार्य पूर्ण करें। उन्होंने पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाने एवं गंदगी फैलाने वालों पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए, साथ ही आवश्यक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने कहा।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार मौजूद थे।











